DLSA : बावल / रेवाड़ी (Best24News): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA), पंचकूला के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रेवाड़ी की ओर से मंगलवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बावल में पोक्सो एक्ट 2012 (POCSO Act) पर विशेष कानूनी साक्षरता कार्यशाला (Special Workshop) का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी डॉ. रेनू सोलखे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों व सुरक्षा कानूनों की विस्तार से जानकारी दी।
पोक्सो एक्ट 2012: के बारे में किया जागरूक: बता दे कि पोक्सो एक्ट (POCSO Act 2012) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, दुर्व्यवहार और बाल पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पीड़ित बच्चे या बच्ची की पहचान मीडिया, सोशल मीडिया या सार्वजनिक रूप से उजागर करना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस अधिनियम का मुख्य ध्येय बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान को बनाए रखना है।
मुफ़्त कानूनी सहायता और हेल्पलाइन नंबर जारी
सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी (बावल) के पैनल अधिवक्ता हरिओम कौशिक ने छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और नालसा (NALSA) की मुफ़्त कानूनी सहायता योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आमजन और विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके भी मुफ़्त कानूनी मदद प्राप्त की जा सकती है।
ये लोग रहे मौजूद: इस जागरूकता कार्यशाला के सफल आयोजन में स्कूल के प्राचार्य लक्ष्मी नारायण, समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।














