Haryana News: हरियाणा सरकार ने गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब राज्य के ऐसे परिवार जो अपने पुराने मकान की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का मकसद है कि कोई भी परिवार खराब और टूटा-फूटा मकान में रहने को मजबूर न हो और सबके पास सम्मानजनक आवास हो।
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी जरूरी है। साथ ही आवेदक के नाम पर खुद का मकान होना चाहिए, जो कम से कम 10 साल पुराना हो और मरम्मत की जरूरत हो। शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री जरूरी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सचिव द्वारा जारी मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। शहरी क्षेत्रों में मकान कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग गज होना चाहिए।
कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार की ओर से 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता एकमुश्त राशि के तौर पर सीधे आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाएगी। यह राशि केवल मकान की मरम्मत के काम में ही खर्च होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। इच्छुक आवेदक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के समय आवेदक को अपने मकान की वर्तमान स्थिति की फोटो, मरम्मत का अनुमानित खर्च, मरम्मत के बाद की संभावित डिजाइन या फोटो, परिवार पहचान पत्र, संपत्ति आईडी (यदि हो), और आधार लिंक्ड बैंक खाता विवरण अपलोड करना होगा।
यह योजना हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो गरीब परिवारों को बेहतर आवास देने और उनकी जीवन स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है। अब जरूरतमंद परिवार बिना आर्थिक चिंता के अपने घरों की मरम्मत करा सकेंगे और एक सुरक्षित घर में रह सकेंगे।

















