Breaking News: चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी बोर्डों, निगमों (Corporations) और समितियों के पदाधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार सभी निकायों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए एक समान सर्विस शर्तें (Service Rules) तय कर दी हैं। इस नए फैसले के तहत अब प्रदेश में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ‘ग्रुप-ए’ (Group-A) स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों जैसी वीआईपी सुविधाएं और भत्ते दिए जाएंगे।Breaking News
चेयरमैन को ₹75,000 मानदेय और सरकारी गाड़ी सहित मिलेंगे ये बड़े लाभ
- नए नियमों के अनुसार, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन को अब बेहद शानदार वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं:
- मानदेय और आवास: चेयरमैन को अब प्रति माह 75,000 रुपये तक का मानदेय (Honorarium) और 50,000 रुपये तक का मकान किराया भत्ता (HRA) मिलेगा।
- वाहन और स्टाफ: आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही दफ्तर और कार्य प्रबंधन के लिए पर्सनल स्टाफ भी मुहैया कराया जाएगा।
- अन्य भत्ते: मोबाइल, टेलीफोन, मेडिकल (चिकित्सा) और यात्रा भत्ता (TA/DA) भी ग्रुप-ए अधिकारियों के नियमों के अनुसार देय होगा।
वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए भी तय हुआ मानदेय
- सरकार ने केवल चेयरमैन ही नहीं, बल्कि पूरी कमेटी और बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्तों को भी सुव्यवस्थित किया है:
- वाइस चेयरमैन की सुविधाएं: नए प्रावधानों के तहत वाइस चेयरमैन को 45,000 रुपये तक का मानदेय और अन्य निर्धारित भत्ते दिए जाएंगे।
- सदस्यों को राहत: बोर्ड या समिति के अन्य मनोनीत सदस्यों को 30,000 रुपये तक की सुविधाएं और मानदेय देने का प्रावधान किया गया है।Breaking News
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर बडा फैसला
✅ चेयरमैन को ₹75,000 तक मानदेय
✅ ₹50,000 तक मकान किराया भत्ता
✅ सरकारी गाड़ी + ड्राइवर
✅ स्टाफ की सुविधा
✅ मोबाइल, टेलीफोन, मेडिकल और यात्रा भत्ता
वहीं वाइस चेयरमैन को ₹45,000 तक मानदेय और सदस्यों को ₹30,000 तक सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।Breaking News













