रेवाड़ी में कुल 7 लाख 39 हजार 338 हैं। जिनमें से 2 लाख 9 हजार 560 मतदाताओं के दस्तावेजों में किसी न किसी प्रकार कमी मिली है। जिले में 23 हजार 100 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र ही दाखिल नहीं करवाएं। 89 हजार 247 मतदाताओं के रिकार्ड में गलतियां पाई गईं। 97 हजार 213 मतदाताओं का मानचित्रण (अनमैपड) किया जाना बाकी है। इसी को लेकर रेवाड़ी में 2.09 लाख मतदाताओ को नोटिस थमा दिए गए है।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआइआर के तहत 23100 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। इन मतदाताओं का वर्तमान डेटा वर्ष 2002 की मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा। इसके अलावा 89247 मतदाताओं की सूची में विसंगतियां पाई गई हैं। प्रशासन ने इन सभी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तीनों विधानसभा में ऐसे 122347 मतदाता शामिल हैं।बता दें कि चुनाव आयोग 2002 के डेटा को बेस मानकर वर्तमान वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहा है। जिनके पिता का नाम, मकान नंबर 2002 की सूची में मैच नहीं हो रहे, उन्हें एसआइआर का नोटिस थमाया गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका वोट कट गया है बल्कि यह केवल एक सत्यापन की प्रक्रिया है।
रेवाड़ी में हजारों ऐसे मतदाता है, जिनके वोट तो रेवाड़ी में है, परंतु वह स्वयं किसी दूसरे जिले विशेषकर गुरुग्राम में रह रहे हैं। जिनमें अधिकतर बड़े पूंजीपति, उद्यमी, राजनेता और नौकरीपेशा शामिल हैं। जिन्हें नोटिस पहुंचाने में चुनाव आयोग को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिससे अब ऐसे मतदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।
6 नवंबर को किया अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
चुनाव तहसीलदार अजय यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के इस निर्णय बाहर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को विशेष फायदा होगा। जो मतदाता रेवाड़ी में अपना वोट बनवाना चाहते हैं, वह अब नए शेड्यूल के अनुसार अपने दावे एवं आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। आयोग ने अवधि 30 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। नोटिस चरण तथा दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया भी 28 अक्तूबर 2026 तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
रेवाड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि जिला के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची की जांच करें तथा आवश्यक होने पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें।














