रेवाड़ी कोर्ट करीब 9 साल एक बडा फैसला सुनाया है। घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपित की ओर से जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
2017 में दर्ज हुआ था केस
बता दे कि पीडित महिला ने कसोला थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 5 जुलाई 2017 को वह घर पर थी। इसी दौरान गांव का युवक घर में घुसा। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नही जाते जाते जान से मारने की धमकी दी।
हो गया था घर से फरार’ महिला ने बताया वारदात के आरोपी किसी को बताने पर मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जुलाई 2017 में केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
9 साल बाद सुनाया फैसला
बता दे 2017 से ही ये मामला अदालत में विचाराधीन था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने उसे 3 साल कैद और 21 जुर्माने की सजा सुनाई। रेवाड़ी अदालत ने कहा कि आरोपित की ओर से जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।














