हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) के ब्याज पर 75 प्रतिशत की भारी छूट देने का निर्णय लिया है। प्रशासन की ओर से कहा है कि ये छूट की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके बाद 1 सितंबर से राज्य में नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति लागू कर दी जाएगी। यानि फिर कोई छूट नही मिलेगी।
31 अगस्त तक ही मिलेगा लाभ, फटाफट कराएं टैक्स
राज्य सरकार द्वारा दी जा रही यह विशेष छूट सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। संपत्ति मालिक 31 अगस्त तक इस योजना का लाभ उठा सकते है। साफ जाहिर है पुराने बकाये का निपटारा कम खर्च में कर सकते हैं। सरकार के इस छूट से उन हज़ारों नागरिकों को सीधा फ़ायदा मिलेगा, जो पिछले कई वर्षों से बढ़ते ब्याज के बोझ के कारण अपना टैक्स जमा नहीं करवा पा रहे थे।

1 सितंबर से लागू होगी नई नीति:
प्रशासन ने कहा है कि छूट की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 1 सितंबर से राज्य में नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत बिना किसी छूट के नए नियमों के अनुसार ही भुगतान करना पडेगा। नगर निगम आयुक्त सी. जयाश्रद्धा ने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
टैक्स बकायेदारों के लिए एक बेहद सुनहरा
“सरकार की यह योजना उन सभी टैक्स बकायेदारों के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है जो भारी ब्याज के कारण अपना खाता साफ नहीं कर पा रहे थे। सभी नागरिक 31 अगस्त से पहले अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें और 75% ब्याज छूट का लाभ उठाकर कानूनी व प्रशासनिक परेशानियों से बचें।”
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट उन करदाताओं को मिलेगी, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा करेंगे और अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी पूरा करेंगे।
जानिए कैसे करें भुगतान?
संपत्ति मालिक अपने नजदीकी नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर या हरियाणा सरकार के आधिकारिक ULB (Urban Local Bodies) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।














