Breaking News: चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने प्रदेश के नागरिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए ‘ऑटो म्यूटेशन प्रणाली’ (Auto Mutation System) और ‘पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0’ का भव्य शुभारंभ किया है। चंडीगढ़ में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) और राजस्व अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।Breaking News
24 घंटे से 10 दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे इंतकाल के मामले
कार्यक्रम के बाद विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इस नई व्यवस्था के तहत समय-सीमा तय कर दी गई है। कहा है जिन मामलों में खेवट विभाजन (Partition of land) की जरूरत नहीं होगी, उनमें रजिस्ट्री होने के मात्र 24 घंटे के भीतर स्वतः इंतकाल स्वीकृत हो जाएगा।Breaking News
इतना ही नहीं जिन मामलों में खेवट विभाजन आवश्यक होगा, उनमें अधिकतम 10 दिनों के भीतर इंतकाल का निपटान कर दिया जाएगा। विरासत, पारिवारिक बंटवारे और कोर्ट की डिक्री पर आधारित इंतकालों का निपटान भी अब अधिकतम 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।Breaking News
पायलट प्रोजेक्ट में 50 हजार इंतकाल होंगें स्वतः दर्ज
प्रशासनिक अधिकारियों ने इस नई प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत जानकारी साझा की है। बता दे कि प्रदेश में इस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने से पहले इसे एक महीने तक पायलट आधार पर चलाया गया था। इस दौरान फीडबैक के आधार पर सुधार किए गए और शुरुआती चरण में ही लगभग 50 हजार इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं।
राजस्व विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आगामी 15 दिनों के भीतर जितने भी पुराने लंबित इंतकाल हैं, उनका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाएगा।Breaking News
ऑटो म्यूटेशन प्रणाली से क्या बड़े लाभ होंगे?
तहसीलों के चक्करों से मुक्ति: रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रियाएं आपस में लिंक हो जाने से अब नागरिकों को इंतकाल के लिए अलग से आवेदन करने या तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
पारदर्शिता और ऑनलाइन ट्रैकिंग: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। नागरिक अपने इंतकाल की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे।
डिजिटल डाउनलोड: आमजन अपने इंतकाल की कॉपी को ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: हरियाणा में शुरू की गई ऑटो म्यूटेशन प्रणाली क्या है?
उत्तर: इस प्रणाली के तहत अब हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका इंतकाल (Mutation) स्वतः (अपने आप) ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। नागरिकों को इसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा।
प्रश्न 2: नई व्यवस्था के तहत इंतकाल होने में कितना समय लगेगा?
उत्तर: जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं है, वे 24 घंटे में और विभाजन या विरासत से जुड़े मामले अधिकतम 10 दिनों के भीतर स्वीकृत हो जाएंगे।













