Dharuhera Election Dispute 2026: मनीषा सैनी का शपथ लेने का रास्ता साफ, इस दिन होगी अदालत में सुनवाई

On: June 14, 2026 8:21 PM
Follow Us:
मनीषा सैनी का शपथ लेने का रास्ता साफ, इस दिन होगी अदालत में सुनवाई

Dharuhera Election Dispute 2026: धारूहेड़ा: धारूहेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 की नव निर्वाचित पार्षद मनीषा सैनी के केस को लेकर शिकायत कर्ता के लिए चुनौतियां बढती ही जा रही है। क्यों कि अदालत ने मतदान को लेकर धांधली के गवाह बनने वालो को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए है। इनता ही नही कोर्ट ने चुनाव आयोग से वार्ड 16 के मतदान केंद्र की 10 मई की फुटेज, मतदाताओं के हस्ताक्षर कोपी भी मांगी गई है। ताकि फर्जी मतदान का खुलासा किया जा सके। Dharuhera Election Dispute 2026

कैसे हुई याचिका दायर: बता दे कि 10 मई को नपा धारूहेड़ा में 18 वार्ड मेंबर तथ चेयरमैन के चुनाव हुए थे। 13 मई को गतगणना में एसडीएम सुरेश कुमार ने वार्ड 16 से मनीषा सैनी की जीत होने पर सर्टी​फिकेट जारी कर दिया गया। दूसरे नंबर पर रही दीपा रूस्तोगी तीन मतों से हारी थी। इसी को लेकर दीपा ने याचिका लगा दी गइ कि मतदान में घांधली हुई है।

मनीषा सैनी की पैरवी कर रहे एडवोकेट कामरेड रमेश चंद्र ने बताया हारी हुई उम्मीदवार ने सिविल कोर्ट रेवाड़ी में याचिका दायर कर शपथ व पदभार ग्रहण करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) की मांग की। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जिसको चुनाव अधिकारी ने विजेता घोषित किया हो ऐसे निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण से रोका नहीं जा सकता। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि शपथ ग्रहण से रोका जाता है तो लोकतांत्रिक मतादेश को अपमान होगा।

झठी गवाओं की पडेगा महंगा: कोर्ट ने यह भी साुफ कहा है जो गंवा बने हुए है अगर उनकी गवाई गल्त निकली तो उस पर काननून कार्रवाई की जाएगी इनता ही नहीं कोर्ट आयोग पर झूठा आरोप लगाने को लेकर बडी कार्रवाई कर सकती है।

शपथ पर रोक नहीं: अदालत ने दीपा रूस्तोगी की शिकायत पर बहस करते हुए आदेश जारी है किसी भी जीत दर्ज करवाने को शपथ से नही रोका जा सकता है लेकिन जब तक कोर्ट में केस चलेगा जब वह किसी प्रकार के विकासा कार्य, किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करने के बात कही है।Dharuhera Election Dispute 2026

 

 

माननीय न्यायाधीश अमित वर्मा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अपने आदेश ये भी कहा है दीपा रूस्तोगी की ओर से आरोप है मृतकों के व बीमार लोगो के मतदान करवाए गए है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश दिए है दीपा के गवाओ की अदालत में न केवल पेशी पर आना पडेगा वही चुनाव आयोग से जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज, मतदाताओ के साइन की कोपी मंगवाई गई है।

झठी गवाओं की पडेगा महंगा: कोर्ट ने यह भी साुफ कहा है जो गंवा बने हुए है अगर उनकी गवाई गल्त निकली तो उस पर काननून कार्रवाई की जाएगी इनता ही नहीं कोर्ट आयोग पर झूठा आरोप लगाने को लेकर बडी कार्रवाई कर सकती है।Dharuhera Election Dispute 2026

शपथ पर रोक नहीं: अदालत ने दीपा रूस्तोगी की शिकायत पर बहस करते हुए आदेश जारी है किसी भी जीत दर्ज करवाने को शपथ से नही रोका जा सकता है लेकिन जब तक कोर्ट में केस चलेगा जब वह किसी प्रकार के विकासा कार्य, किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करने के बात कही है।Dharuhera Election Dispute 2026

21 जुलाई को होगी सुनवार्ई: इस केस का अभी अंंत नहीं हुआ है। याचिका लगाने वाली दीपा को अभी अपने पक्ष में गवा पेश करने होगे ताकि यह साफ जाहिर हो सके फर्जी मतदान किया गया है। अगर वह यह सिऋ नहीं कर पाई तो उसके लिए गवा बनने वालों के लिए अदालत कोई भी बडा एक्सन ले सकती है।

Harsh Chauhan

हर्ष चौहान Best24News में पत्रकार एवं कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। वे हरियाणा, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, अपराध, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की पिछले 6 साल रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now