Haryaan News: हरियाणा के बहुचर्चित पंचकूला प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 9 साल बड़ी राहत मिली है। जैसे कोर्ट ने आदेश सुनाया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेहरा खिल उठा। कोर्ट ने याचिका के चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए आरोप को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
बता दे कि यह केस पंचकूला के सेक्टर-6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवंटन से संबंधित है। आरोप है कि यह प्लॉट, जिसकी कीमत लगभग 64.93 करोड़ रुपये आंकी गई, उसे 69 लाख 39 हजार रुपये में AJL को आवंटित किया गया। बता दे कि CBI ने इस मामले में हुड्डा के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (तत्कालीन HUDA, अब HSVP) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था।Haryaan News
यह मामला प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को पंचकूला में प्लॉट आवंटन से जुड़ा है। हुड्डा और AJL ने विशेष CBI कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिना पर्याप्त आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोप साबित न होने की बात कहते हुए CBI कोर्ट के आदेश पलट दिए।
यह मामला प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को पंचकूला में प्लॉट आवंटन से जुड़ा है। हुड्डा और AJL ने विशेष CBI कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी।
सुनवाई पर रोक: 5 मई 2016 को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने FIR दर्ज की। 4 अप्रैल 2017 को जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी गई। 27 जनवरी 2017 को CBI ने केस दर्ज किया और 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की। बाद में 2021 से 2025 तक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाए रखी।
AJL को 1982 में अखबार प्रकाशन के लिए पंचकूला में जमीन आवंटित की गई थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री भजनलाल थे। 1992 में निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने के आधार पर सरकार ने प्लॉट वापस ले लिया था, जिसे AJL ने चुनौती दी।

















