Crime: कुल्हाड़ी से किया था जानलेवा हमला, 8 दोषियों को Rewari कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

On: March 21, 2026 7:13 PM
Follow Us:
ARRESTED

Crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव भवाड़ी में आपसी रंजिश को लेकर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला करने के मामले में एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जोगिंदरी की अदालत में 8 दोषियों सजा सुनाई है। अदालत ने गांव भवाडी निवासी उदय, रविन्द्र उर्फ़ छोटू, सुंदर, वीरेंद्र उर्फ कालू, मनीष, राजू उर्फ राजकुमार, गांव झाबुआ निवासी अशोक व जिला गुरुग्राम के गांव कादरपुर निवासी बिल्लू उर्फ कालू को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है । अदालत ने दोषियों पर 4700 रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

गांव भवाड़ी निवासी प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत बताया था कि वह खेती-किसानी का काम करता है। 13 जुलाई 2015 को शाम करीब 4 बजे वह अपने साथियों सतीश, सूबे सिंह, रविंद्र और जितेंद्र के साथ गांव भवाड़ी के अड्डे पर खड़ा था। इसी दौरान एक सफेद पिकअप गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें कई युवक सवार थे। Crime

 

पिकअप में सवार आरोपियों ने गाड़ी से उतरते ही लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और पहले सुबे सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे घबराकर वह और उसके साथी मौके से भागकर हरि सिंह के फार्म हाउस की तरफ चले गए। आरोप है कि हमलावर वहां भी पहुंच गए और फिर से हमला कर दिया। Crime

प्रकाश ने आरोप लगाया था कि एक आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जबकि अन्य ने लाठी-डंडों से हाथ-पैर पर चोटें पहुंचाई, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वहीं सतीश को भी मारपीट में चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर इसके बाद अन्य साथियों का पीछा करते हुए गांव पहुंचे और वहां भी मारपीट की।

जिस पर पुलिस ने थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में प्रकाश की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की।

सभी पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जोगिंदरी की अदालत ने गांव भवाडी निवासी उदय, रविन्द्र उर्फ़ छोटू, सुंदर, वीरेंद्र उर्फ कालू, मनीष, राजू उर्फ राजकुमार, गांव झाबुआ निवासी अशोक व जिला गुरुग्राम के गांव कादरपुर निवासी बिल्लू उर्फ कालू को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है Crime

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 4700 रूपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 45 दिन की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now