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किसानों के लिए जरूरी सूचना, फटाफट करवाएं फसलों (PMFBY )का बीमा, सिर्फ बचे है इतने दिन

On: December 10, 2025 10:16 PM
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रेवाड़ी किसानों के लिए चेतावनी, PMFBY रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2025-26 सीज़न के लिए रबी फसलों का बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीना ने जिले के किसानों से PMFBY का लाभ उठाने के लिए तय समय सीमा से पहले अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

रेवाड़ी जिलाधिकारी अभिषेक मीना (DC rewari) ने बताया कि मौजूदा 2025-26 रबी सीज़न के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी जैसी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम के तौर पर देना होगा, जबकि बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकारें वहन करेंगी।PMFBY

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उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या जलभराव के कारण फसल खराब होने पर दावों का निपटारा खेत पर ही किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी गांव में किसी फसल की औसत पैदावार इस योजना के तहत तय लक्ष्य से कम हो जाती है, तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को दावा दिया जाएगा। कटाई के 14 दिनों के भीतर नुकसान होने पर भी दावों का निपटारा खेत पर ही किया जाएगा (अगर फसल सूखने के लिए रखी गई हो)।PMFBY

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DC ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 32523.80 रुपये है और किसान को 487.86 रुपये का प्रीमियम देना होगा; चने के लिए बीमित राशि 15986.31 रुपये और प्रीमियम 239.79 रुपये है; जौ के लिए बीमित राशि 20727.21 रुपये और प्रीमियम 310.91 रुपये है; सरसों के लिए बीमित राशि 21829.57 रुपये और प्रीमियम 327.44 रुपये है; और सूरजमुखी की फसल के लिए बीमित राशि 22050.13 रुपये है और किसान को 330.75 रुपये का प्रीमियम देना होगा।

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जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, वे अपने संबंधित बैंकों या CSC केंद्रों (Common Service Centers) के माध्यम से अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/राजस्व रिकॉर्ड, बुवाई प्रमाण पत्र और ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से विवरण देकर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ज़्यादा जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप कृषि निदेशक कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उप-विभागीय कृषि अधिकारी और ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

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