नारनौल: हरियाणा के नारनौल क्षेत्र उपायुक्त ने बडी कार्रवाई की है। उपायुक्त ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मेघोत बिन्जा के सरपंच मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के अंतर्गत सरंप को निलंबन आदेश जारी किया।Haryana News
बता दे कि जिला प्रशासन को बार बार इस सरपंच की शिकायते मिल रही थी। जब बीडीपीओं की ओर से जांच करवाई तो सरपंच पर नियमों के उल्लंघन एवं कार्यों में गंभीर गड़बड़ी के आरोप सिद्ध हो गए।Haryana News
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत की कार्रवाई: प्रशासन के अनुसार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नांगल चौधरी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया कि सरपंच ने ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना सिविल कोर्ट में चल रहे एक भूमि विवाद से जुड़े मामले में कथित तौर पर गलत तरीके से बयान दिया। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया और पंचायत नियमों के विरुद्ध पाया गया।
इसके साथ ही शामलात भूमि से जुड़े मामलों में भी सरपंच के निर्णयों को नियम-विरुद्ध व प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण माना गया। जिला प्रशासन को सौंपे जाने के बाद उपायुक्त ने इसे गंभीर मानते हुए सरपंच को निलंबित कर दिया। मामले की आगे की कार्रवाई पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार की जाएगी।

















