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HSSC ने CET कक्षा III के उम्मीदवारों के लिए राहत का ऐलान, अब बिना गलती छूटे सुधार सकते हैं दस्तावेज़

On: October 25, 2025 6:46 PM
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HSSC ने CET कक्षा III के उम्मीदवारों के लिए राहत का ऐलान, अब बिना गलती छूटे सुधार सकते हैं दस्तावेज़

हरियाणा स्टाफ़ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है, जिन्होंने 26-27 जुलाई को आयोजित क्लास III भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में भाग लिया था, लेकिन दस्तावेज सुधार पोर्टल पर अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाए थे। प्रारंभ में यह पोर्टल 17 से 24 अक्टूबर तक खोला गया था, लेकिन कई उम्मीदवारों के दस्तावेजों में त्रुटियाँ ठीक नहीं हो पाईं। अब HSSC ने पोर्टल को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, और उम्मीदवार इस दिन रात 11:59 बजे तक अपने दस्तावेज़ सुधार सकते हैं।

उम्मीदवारों को सुधार करने का निर्देश

HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को इस अवधि में अपने आवेदन विवरण में आवश्यक सुधार करना अनिवार्य है, ताकि परिणाम घोषणा प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 28 अक्टूबर के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इंटरनेट और अन्य मीडिया में फैल रही भ्रमित जानकारी के बारे में कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं, और ऐसे लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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किसे मिली सुविधा और नियम

हिम्मत सिंह ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में यह दस्तावेज सुधार पोर्टल केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए खोला गया है जो Scheduled Castes (SC), Other Backward Classes (OBC), और Economically Weaker Sections (EWS) से संबंधित हैं, और जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था जबकि उनके पास वैध प्रमाणपत्र नहीं था। अब ऐसे उम्मीदवार जिनके पास वैध प्रमाणपत्र है, उन्हें अपनी मूल आरक्षित श्रेणी में सुधार करने का अनूठा अवसर दिया गया है। यह सुविधा केवल प्रमाणपत्र आधारित श्रेणी बदलाव के लिए है; अन्य किसी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं है।

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गलत सूचना से सतर्क रहने की अपील

हिम्मत सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग आवाज रिकॉर्डिंग को एडिट करके गलत जानकारी फैलाते रहे हैं, जिसे इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। आयोग ने ऐसी गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ही जानकारी लें। हाईकोर्ट के आदेशों पर किसी प्रकार की टिप्पणी से भी बचें। उम्मीदवारों को अफवाहों से दूर रहकर सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।

P Chauhan

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