Haryana News : हरियाणा में शिक्षा विभाग की ओर से एक बडा आदेश जारी किया है। इस आदेश के चलते हरियाणा के 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अभी हाल में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए उन आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।Haryana News
मिली बडी राहत: निदेशालय ने सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया है कि जब तक विभाग की ओर से विशेष अन्य आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक वे आदेशों पर कोई कार्रवाई न करें। यानि फिलहाल जारी किया गया आदेश ही मान्य होगा।
हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए गए रिवर्सन आदेशों पर रोक लगा दी है। इन आदेशों के तहत राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों (ईएसएचएम) को पूर्व के पदों पर वापस भेजने का निर्देश दिया गया था।
पहले ये किया था फैसला: क्योंकि हरियाणा के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को पात्रता मानदंडों में गलत तरीके से दी गई छूट का हवाला देते हुए उनके पिछले पदों पर वापस भेज दिया गया था।
दी गई थी पदोन्नति: बता दें कि 27 मई को जारी आदेशों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को हेडमास्टर के तौर पर पदोन्नति दी गई थी। क्योंकि जब दोबारा जांच में यह पाया कि कि 2014 में तत्कालीन मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर कुछ एससी-बीसी उम्मीदवारों को उनके बीए डिग्री अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई थी। जो कि गल्त थी।

















