Haryana News: हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री मिलेगी, इसके लिए सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं।
पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिले के लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद नामांतरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री बहुत आसानी से हो जाएगी।Haryana News
रजिस्ट्री को लेकर लागू होंगे ये नए नियम
हुआ यूं कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए सीएम ने यह जानकारी साझा की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के साथ एक और कैटेगरी अन्य क्षेत्र का प्रावधान था।
जहां शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड संबंधित विभाग करता था, वहीं इसके विपरीत अन्य क्षेत्र का प्रावधान होने से लूप-हॉल हो गया था।
ऐसे होगा काम पूरा
इसकी वजह से कुछ लोग कहीं भी किसी तरह रजिस्ट्री करवा लेते थे, इस लूप हॉल को मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है। इसकी वजह से अब कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी सिर्फ प्रॉपर्टी की पहचान होती है, लेकिन यह मालिकाना हक का सबूत नहीं है। राज्य में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है।
जिसके जरिए शहरी इलाकों में मैपिंग का काम किया जा रहा है और रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद डेटा प्रामाणिक हो जाएगा, जिसके बाद किसी को नामांतरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

















