Haryana Pension news: हरियाणा में आखिर किन लोगों को मिलती है कितनी पेंशन! यहां जानें पूरी खबर

On: March 21, 2026 11:45 PM
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Haryana Pension news: हरियाणा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो वृद्ध, विधवा, विकलांग और अन्य पात्र नागरिकों को सहायता प्रदान करती हैं।

मुख्य पेंशन योजनाएं:

1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (Old Age Pension):

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।

2. विधवा पेंशन योजना (Widow Pension):

राज्य की विधवा महिलाओं को ₹2750 प्रति माह पेंशन।

3. विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension):

60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।

4. लाड़ली वृद्धावस्था सम्मान योजना:

ऐसी महिलाएं जिनके 2 या अधिक बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, उन्हें वृद्धावस्था में ₹2750 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

5. किसान पेंशन योजना:

किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए पेंशन प्रदान की जाती है।

6. बेसहारा बच्चों के लिए पेंशन:

अनाथ या बेसहारा बच्चों को प्रति माह ₹1850 की सहायता राशि।

पात्रता:

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्रता अलग-अलग योजनाओं के लिए भिन्न हो सकती है
आवेदन प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन:

सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।

2. ऑफलाइन:

निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या पंचायत कार्यालय में आवेदन
आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड।

निवास प्रमाण पत्र।

आय प्रमाण पत्र।

बैंक खाता विवरण।

उम्र प्रमाण पत्र (यदि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं)।

विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं)।

 

Best24News

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