Pension News: हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने वाला अहम फैसला लिया है। नए आदेश के तहत 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों की पेंशन का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। इससे ऐसे पेंशनर्स को भविष्य में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें सेवा के दौरान वेतनवृद्धि का लाभ मिला था। लंबे समय से इस वर्ग के कर्मचारियों की ओर से पेंशन संशोधन की मांग की जा रही थी। अब वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 19 जुलाई 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिनके मामले नियमों के अनुसार पात्र पाए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन नए आधार पर तय की जाएगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
एरियर को लेकर सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने साफ किया है कि पेंशन का पुनर्निर्धारण तो किया जाएगा, लेकिन 1 मई 2023 से पहले की बकाया राशि (एरियर) का भुगतान नहीं होगा। यानी संशोधित पेंशन का लाभ आगे मिलेगा, जबकि पुराने समय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सभी विभागों को भेजे गए आदेश
वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पात्र मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाए। यदि कोई मामला निर्धारित शर्तों से बाहर होगा, तो उसे पहले की तरह वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजना होगा।
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से पेंशन संशोधन का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पुराने एरियर का भुगतान नहीं होगा, लेकिन आगे मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है।













