PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है. जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहयोग देना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 की राशि तीन ₹2000-₹2000 की किस्तों में दी जाती है. अब इस योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने वाली है. लेकिन यदि आपका e-KYC अधूरा या गलत है तो यह किस्त रुक सकती है.
पीएम किसान योजना क्या है?
पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम है. जिसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है. जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है.
अभी तक कितनी किस्तें जारी हुईं?
अब तक पीएम किसान योजना की 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी. अब सभी लाभार्थियों को 20वीं किस्त का इंतजार है, जो जून 2025 में आने की संभावना है. इसके बाद 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी होगी.
जून में मिलेंगे ₹2000
योजना की 20वीं किस्त ₹2000 की होगी. लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपने अब तक e-KYC पूरा नहीं किया है, या उसमें कोई गलती है, तो आपके खाते में यह किस्त क्रेडिट नहीं होगी. ऐसे में e-KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना जरूरी है.
पीएम किसान योजना की e-KYC कैसे करें?
ई-केवाईसी के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
सबसे पहले PM Kisan वेबसाइट पर जाएं.
Farmer’s Corner सेक्शन में जाएं.
e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
अब अपना आधार नंबर दर्ज करें.
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
ओटीपी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें.
बस आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
अगर किस्त नहीं आई तो ऐसे चेक करें स्टेटस
यदि आपकी किस्त नहीं आई है, तो आप वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं:
यहां आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें.
Get Data पर क्लिक करें.
आपकी किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी.
कब आती हैं पीएम किसान योजना की किस्तें?
हर साल पीएम किसान योजना के तहत तीन किस्तें जारी की जाती हैं:
फरवरी में पहली किस्त
जून में दूसरी किस्त
अक्टूबर में तीसरी किस्त
ये सभी किस्तें सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं.
किन्हें नहीं मिलता लाभ?
अगर कोई किसान आयकरदाता है
किसान के नाम पर गैर-कृषि भूमि है
सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी, विधायक, सांसद
ऐसे किसान जो पहले से ही केंद्र/राज्य योजनाओं के लाभार्थी हैं
उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता.

















