Haryana News: दिव्यांगों की हुई बल्ले बल्ले, हरियाणा सरकार ने अब ये किया ऐलान

On: May 7, 2025 8:03 PM
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Haryana News: हरियाणा सरकार समय समय ऐलान करती रहती है। नायब सैनी सरकार ने अब उन दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता ग्रस्त हैं। अब उन्हें भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण यानि रिजर्वेशन का अधिकार दिया जाएगा । यह फैसला सरकारी विभागों बोर्डों निगमों स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों पर लागू होगा।Haryana News

सरकार ने तय किया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप ए की न्यूनतम श्रेणी तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यह लाभ सैद्धांतिक रूप में होगा यानी उन्हें केवल नाममात्र का दर्जा मिलेगा जब तक वे योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते। इसका मतलब यह है कि योग्यता के अनुसार ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा।Haryana News

मुख्य सचिव के अधीन मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग प्रमुखों बोर्डों निगमों के एमडीज़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालयों को भेजे हैं। आदेश में साफ लिखा है कि ग्रुप डी के दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप सी में और ग्रुप सी वालों को ग्रुप बी में पदोन्नति दी जाएगी। इसी तरह ग्रुप बी से ग्रुप ए के न्यूनतम स्तर तक पदोन्नति दी जा सकेगी। ग्रुप ए स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा।

 

सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि जहां जरूरत हो वहां विशेष परिस्थितियों में अस्थायी स्थायी पद सृजित किए जाएं ताकि वरिष्ठता के क्रम में कोई गड़बड़ी न हो और प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके। यह व्यवस्था न केवल दिव्यांगों के अधिकारों को सुरक्षित करती है बल्कि प्रशासन को भी सुचारु बनाए रखती है।Haryana News

इस नई व्यवस्था के तहत जो भी दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नति के लिए योग्य पाए जाएंगे उन्हें केवल नाममात्र की पदोन्नति दी जाएगी। वास्तविक वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन वह कर्मचारी नई जिम्मेदारी का कार्यभार संभालता है। इससे पहले की अवधि का कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा।Haryana News

Harsh

हर्ष चौहान पिछले तीन साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है। मै बतौर औथर कार्यरत हूं

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