रेवाडी: सुनील चौहान। अपने पडोसी पर छेडखानी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना एक युवती का महंगा पड गया। पुलिस ने जांच के बाद झुठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली एक महिला के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। जांचकर्ता ने बतलाया की मन्जू पत्नी राजपाल निवासी भैयरामपुर भडंगी जिला रेवाडी ने गत 28 मई 2021 को महिला थाना मे हाजिर आकर दिनांक 27 मई को खुद के प्लाट मे पशुओ का काम करते समय अशोक कुमार पुत्र श्री समयराम निवासी भैयरामपुर भंडगी द्वारा मुद्या के प्लाट मे आकर मुद्या के साथ छेडछाड करने व जाति सुचक शब्द कहकर जान से मारने कि धमकी देने बारे शिकायत दि थी। जिस पर महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करके जांच शुरु कर दि थी। जांच के दोरान मुद्या के ब्यान 164 दर्ज करवाए जाकर अभियोग की तपतिश उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रेवाडी द्वारा अमल मे लाई गई। जांच के दौरान मुद्या आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नही कर सकी। मुद्या द्वारा आरोपित व्यक्ति पर लगाए गए आरोपो मे कोई सच्चाई नही पाई गई। तथा मुद्या द्वारा मनघडत कहानी बनाकर उक्त व्यक्ति का नुकशान करने के लिए यह अभियोग दर्ज करवाया जाना प्रतीत होना पाया गया है। अभियोग मे कोई सच्चाई नही पाई जाने पर अभियोग मे अखराज रिपोर्ट लिखी गई है। मुद्या मंजू ने झूठी व मनघटत कहानी बनाकर अपना फायदा करने के लिए अशोक कुमार पुत्र समयराम निवासी भयरामपुर भडंगी को नाजायज नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस व अदालत का समय बरबाद करने के कारण प्रबधंक महिला थाना रेवाडी द्वारा मुद्या मन्जू उपरोक्त के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कार्यवाही कि गई है।