back to top
Home Haryana News Rajasthan News: CM Bhajan Lal का बडा ऐलान, अब पारिवारिक पेंशन नियमों...

Rajasthan News: CM Bhajan Lal का बडा ऐलान, अब पारिवारिक पेंशन नियमों में किया ये बड़ा बदलाव

0
3
cm rajasthan

जयपुर: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन व्यवस्था में अहम संशोधन किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।Rajasthan News

इस संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग पर रोक लगाना और पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ सुनिश्चित करना है।नई व्यवस्था के अनुसार, अब पारिवारिक पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपए से कम होगी।Rajasthan News

 

यदि उनकी आय इस सीमा से अधिक हो जाती है या वे विवाह कर लेते हैं, तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह शर्तें उन मामलों में भी लागू होंगी जहां पेंशन पहले से जारी है।Rajasthan News

सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए राहत का प्रावधान भी जोड़ा है। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र या पुत्री की वैवाहिक स्थिति पेंशन पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसे बच्चों को तब तक पेंशन मिलती रहेगी जब तक उनकी मासिक आय 8,850 रुपए (महंगाई राहत सहित) से अधिक नहीं हो जाती।Rajasthan News

राज्य सरकार का मानना है कि इस संशोधन से पारिवारिक पेंशन प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और वास्तविक रूप से जरूरतमंद लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचेगी।Rajasthan News