Haryana News: हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस द्वारा आरोपियों के सिर मुंडवाकर बाजार में जुलूस निकालने का मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए हरियाणा के डीजीपी, रेवाड़ी के आईजी और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार से 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता विनीत कुमार जाखड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस घटना को अमानवीय और असंवैधानिक करार दिया है। याचिका में कहा गया है कि रेवाड़ी जिले में डीएसपी सुरेंद्र श्योराण और अन्य पुलिस अधिकारियों ने चार आरोपियों का सिर जबरन मुंडवाकर, हाथों में हथकड़ी लगाई और उन्हें सार्वजनिक रूप से बाजारों में परेड कराया।Haryana News
यह कृत्य न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी सीधा हनन है।याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों—सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन—का हवाला देते हुए कहा कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति किसी आरोपी को हथकड़ी लगाना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूरी तरह गैरकानूनी है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि इससे पहले भी हरियाणा पुलिस कई बार ऐसी कार्रवाइयों में लिप्त रही है। अब हाईकोर्ट ने मामले में जवाब मांगते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं ठहराई जा सकती।

















