सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

Haryana News : इस शहर में धारा 163 लागू, वजह जानकर उड जांएगे होश

Written by: Best24News

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Haryana News: भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिलाधीश एवं जिला नगर आयुक्त साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बवानी खेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कानून एवं शांति…


Haryana News: भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिलाधीश एवं जिला नगर आयुक्त साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बवानी खेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। जैसे ही आदेश जारी किए तो लोगो के मन में यह चर्चा बनी हुई है।Haryana News

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धरना प्रदर्शन को लेकर दिए ये आदेश: बता दे जिला प्रशासन द्वारा नगरपालिका बवानी खेड़ा सीमा क्षेत्र के खेडी रोड स्थित वार्ड नंबर 7 में नगरपालिका भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोगों द्वारा मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इसी को ेलकर प्रशासन की ओर से ये कमद उठाना पडा ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने और शांति व्यवस्था भंग नहीं करेंHaryana News

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200 मीटर की परिधि में एकत्रित होने पर होगी कार्रवाई: बता दे धारा के चलते खेडी रोड स्थित धरना स्थल के 200 मीटर क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा धरना स्थल के आसपास दो किलोमीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति के लाठी, डंडा, तलवार, जेली, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। साथ ही खुले पेट्रोल और डीजल के कंटेनर लेकर आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके।

प्रशासन ने आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीमें, प्रशासनिक कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, पुलिस स्टेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जाएगी।

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लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई: डीसी साहिल गुप्ता ने साफ किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है।

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