Good News: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को किया गया था, जबकि 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। अब पात्र युवा अपनी एसएसओ आईडी या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Business Loan
सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और निजी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण करेगी, जिससे युवाओं पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।Good NewsGood News
इसके अलावा योजना में 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऋण लेने पर लगने वाले सीजीटीएमएसई शुल्क का भी सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। इससे उन युवाओं को भी लाभ मिलेगा, जिनके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से करीब एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके।Good News
आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)
- एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।
- आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा।
- आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी।
- जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।

















