Arms license : हथियारों के शौकीन ध्यान दें… अब इन लोगों के रद्द होंंगे लाइसेंस, तैयार की जा रही सूची

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Arms license : हथियारों के शौकीन ध्यान दें… अब इन लोगों को रद्द लाइसेंस, तैयार की जा रही सूची

Arms license :  लोकसभा चुनावो के चलते शस्त्र लाइसेंस धारकों Arms license  को लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करने के आदेश क बावजूद लाइसेंस जमा नहीं कर रहे है। पुलिस ने ऐसे धारको की सूची तैयार कि जिसके अब लाईसेंस रद्द करने की प्रकिया की जाएगी।

शस्त्र लाइसेंस धारकों को लाइसेंस जमा करना जरूरी: लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर पुलिस विभाग की ओर से सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना या गन हाऊस में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। कोई व्यक्ति गन हाउस में भी अपने हथियार जमा करवा सकता है परंतु हथियार जमा करवाने की रसीद को संबधित थाने में दिखाना अनिवार्य है।

 

Arms license लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार को बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाना व गन हाउस में जमा कराएं।

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आपके क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं उन सभी के हथियारों को चुनाव से पहले संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाएं।

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Arms license उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। जिला रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा में 25 मई को चुनाव की तारीख निर्धारित की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ जिला रेवाड़ी में भी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।

 

चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वह अशांति फैलाने में शामिल पाए गए तो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

इन लोगो के लाइसेंस होगें कैंसिल Arms license
यदि शस्त्र लाइसेंस धारक अपना हथियार जमा नहीं करवाते हैं तो उनके शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण रोककर, लाइसेंस की कैंसिलेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

 

चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति शांति भंग करता है या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने की जानकारी उनके पास है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस के दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।