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छात्राओं को बस से उतारने पर एक्शन: महिला आयोग ने लिया संज्ञान जीएम को भेजा पत्र

On: December 21, 2021 9:06 AM
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रेवाडी: हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए रोडवेज बसों की तर्ज पर सोसायटी की बसों में भी मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया हुआ है। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर छात्राओं को सोसायटी की बसों में यात्रा करने से रोकने पर राज्य महिला आयोग ने बड़ा संज्ञान लिया है। सोसायटी बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए महिला आयोग ने रेवाड़ी एसपी और रोडवेज के जीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को रोडवेज जीएम ने डीटीओ को बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख दिया है।

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क्या हैै विवाद: हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए रोडवेज बसों की तर्ज पर सोसायटी की बसों में भी मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया हुआ है। इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पास की सुविधा दी हुई है, लेकिन सोसायटी बस ऑपरेटर मुफ्त की यात्रा के नियम ही नहीं, बल्कि पास बनवाने वाली छात्राओं को भी बस में नहीं बैठा रहे।

बस से छात्रा को उतारा: गौरतलब है कि 17 दिसंबर को रेवाड़ी बस स्टैंड परिसर में पटौदी रूट के बूथ पर कॉलेज में पढ़ने वाली 20 से ज्यादा छात्राएं घर जाने के लिए रोडवेज बस का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक खड़े रहने के बाद एक पुलिसकर्मी ने छात्राओं को एक सोसायटी की बस में बैठा दिया, लेकिन बस स्टैंड से बाहर निकलते ही बस ऑपरेटर ने सभी छात्राओं को बस से उतार दिया। इसके बाद छात्राओं ने बस ऑपरेटर के खिलाफ बस स्टैंड चौकी में शिकायत करने के साथ ही राज्य महिला आयोग के पास शिकायत की।

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महिला आयोग ने कार्रवाई के लिए लिखा:
राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने रेवाड़ी एसपी राजेश कुमार और रोडवेज जीएम नवीन कुमार को पत्र लिखकर बस ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। रोडवेज जीएम ने भी महिला आयोग का पत्र मिलते ही सोसायटी बस ऑपरेटर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए DTO को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड चौकी पुलिस भी बस ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है।

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रोडवेज की तरह होगे नियम लागू:

हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीन कुमार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में जो नियम लागू है, वहीं नियम सोसायटी की बसों पर भी लागू है, लेकिन सोसायटी बस ऑपरेटर नियम की पालना नहीं कर रहे है। छात्राओं को सोसायटी की बस में नहीं बैठाना का यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बस ऑपरेटर मनमर्जी करते आए हैं। बस स्टैंड पर सोसायटी की बसों को लेकर छात्राओं को जागरूक करना चाहिए। जिससे उन्हें पता चल सके कि छात्राएं सोसायटी की बसों में भी यात्रा कर सकती है।
कार्रवाई के लिए पत लिखा पत्र
हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी डिपो के जीएम नवीन कुमार ने बताया कि उनके पास राज्य महिला आयोग की तरफ से सोमवार शाम को ही शिकायत आई है। आज हमने संबंधित सोसायटी बस ऑपरेटर के खिलाफ DTO को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। छात्राओं के साथ इस प्रकार की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

 

P Chauhan

हमारा मकसद देश की ताजा खबरों को जनता तक पहुंचाना है। मै पिछले 5 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे अपडेट की जाती है।

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