Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत व्यापारी के जानमाल के नुकसान एवं स्थायी निशक्त होने पर सरकार द्वारा पांच लाख रुपए बीमा तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के लिए मात्र 50 रुपए में पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
वहीं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक की हानि होने पर राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए करदाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बीमा कवरेज सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 100 रुपए वार्षिक पंजीकरण शुल्क से जीरो से 20 लाख रुपए टर्नओवर श्रेणी में बीमा राशि 5 लाख रुपए तक, 500 रुपए वार्षिक पंजीकरण शुल्क से 20 से 50 लाख रुपए टर्नओवर श्रेणी में बीमा राशि 10 लाख रुपए, 1500 रुपए वार्षिक पंजीकरण शुल्क से 50 लाख से एक करोड़ रुपए टर्नओवर श्रेणी में 15 लाख रुपए तथा 2500 रुपए वार्षिक पंजीकरण शुल्क से एक करोड़ से डेढ़ करोड़ टर्नओवर श्रेणी में 20 लाख रुपए तक बीमा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
डीसी ने बताया कि सरकार नीति और निर्णयों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को लगातार मजबूत कर रही है। एमएसएमई केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जिला के व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल htwbhry.in पर 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
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