Haryana News: हरियाणा में नई दुकानों के लिए अब सिर्फ एक दिन में लाइसेंस, 20 से कम कर्मचारी वाले पंजीकरण मुक्त

On: March 21, 2026 8:53 PM
Follow Us:
HARYANA NEWS

Haryana News: हरियाणा में अब नई दुकानों को सिर्फ एक दिन में लाइसेंस मिल जाएगा. 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. पहले यह प्रक्रिया 15 दिन लेती थी और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य था.

एमएसएमई और व्यवसाय सुधार

हरियाणा सरकार ने नियामक बोझ कम कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. शहरों में भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज जमा करने होंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल अनुमति मिलेगी. भवन निर्माण नियम लचीले बनाए गए हैं और सुरक्षा मानदंड पूरा करने पर पूरे जोन एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी.

दस्तावेजी प्रक्रिया सरल

आक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज तीन किए गए हैं. उच्च जोखिम वाले भवनों में स्व-प्रमाणन का दायरा बढ़ाया गया है और इसे 31 अक्टूबर तक लागू किया जाएगा. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहमति प्रक्रिया की समय-सीमा घटाकर 21 कार्यदिवस कर दी है. कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए स्वतः नवीनीकरण और स्व-प्रमाणन लागू किया गया है.

प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा

हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाणन प्रणाली विकसित की जा रही है. अब तक 712 गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण की सहमति आवश्यकताओं से छूट दी गई है. अग्नि सुरक्षा एनओसी की वैधता कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 5 वर्ष और उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 3 वर्ष कर दी गई है.

श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के अधिकार

श्रमिकों के कार्य घंटों को 10 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे साप्ताहिक और 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम की अनुमति दी गई है. महिलाओं के लिए खतरनाक श्रेणी में कार्य करने पर लगी रोक हटा दी गई है. उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.

Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now