Rewari Crime: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया था कि 13 मार्च 2024 की शाम को उसकी 9 वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान शहर निवासी एक युवक बच्ची का हाथ पकड़ कर अपने साथ गली में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया।
जो घर आने के बाद बच्ची ने परिवार को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। जिस पर थाना शहर रेवाड़ी पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।
पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे श्री लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

















