मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Breaking News: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव डहीना की सरपंच व महिला पंच निलंबित, यहां जाने क्या था कसूर

On: June 10, 2025 8:57 PM
Follow Us:
dc REWARI

हरियाणा के जिला रेवाडी खंड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।Breaking News

उपायुक्त अभिषेण मीणा ने बताया कि महिला सुनीतापंच पर आरोप हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाईले बिछवाई गई है।

पंच ने जनहित में उक्त कार्य न करवाकर अपने निजी फायदे का कार्य करवाकर सरकार के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य पालना में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है।

यह भी पढ़ें  Suspended: रेवाड़ी एसपी की बडी कार्रवाई

दिए ये आदेश: डीसी ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / संपत्ति है उसे तुरंत सरपंच को सौंपने के निर्देश दिए है।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के खण्ड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना महिला सरपंच पिंकी यादव को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।

सरपंच पर आरोप हैं कि उन्होंने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना द्वारा बार-बार निर्देशित करने पर अपने रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाया और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की तथा निजी भूमि में बिना निजी मालिकों की सहमति पंचायत के हक में बिना रजिस्ट्री करवाए पंचायत के खर्चे पर टाईले बिछाकर सरकार द्वारा जारी नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है।

यह भी पढ़ें  Breaking News : देश में खाद का संकट क्यों ! जानिए कैसे खाद किसान तक पहुंचता है ?

डीसी ने पिंकी यादव को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / संपत्ति है वह तुरंत किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए है।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now