हरियाणा के जिला रेवाडी खंड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।Breaking News
उपायुक्त अभिषेण मीणा ने बताया कि महिला सुनीतापंच पर आरोप हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाईले बिछवाई गई है।
पंच ने जनहित में उक्त कार्य न करवाकर अपने निजी फायदे का कार्य करवाकर सरकार के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य पालना में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है।
दिए ये आदेश: डीसी ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / संपत्ति है उसे तुरंत सरपंच को सौंपने के निर्देश दिए है।
डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के खण्ड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना महिला सरपंच पिंकी यादव को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।
सरपंच पर आरोप हैं कि उन्होंने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना द्वारा बार-बार निर्देशित करने पर अपने रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाया और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की तथा निजी भूमि में बिना निजी मालिकों की सहमति पंचायत के हक में बिना रजिस्ट्री करवाए पंचायत के खर्चे पर टाईले बिछाकर सरकार द्वारा जारी नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है।
डीसी ने पिंकी यादव को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / संपत्ति है वह तुरंत किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए है।

















