Haryana happy card Yojana: हरियाणा में हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन! यहां जाने पूरी प्रक्रिया

On: May 14, 2025 8:24 PM
Follow Us:
Haryana happy card scheme: How to apply for making a happy card in Haryana! Know the complete process here

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY Card Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

मुख्य विशेषताएँ:

लाभार्थी परिवारों की संख्या: इस योजना से राज्य के 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम है।

यात्रा लाभ: प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

स्मार्ट कार्ड (HAPPY Card): मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है।

पात्रता मापदंड:

आय सीमा: वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन आवेदन:

हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।

“Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।

अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी दर्ज करें और आवश्यक विवरण भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र।

आवेदन शुल्क ₹50 का भुगतान करें।

आवेदन सबमिट करें और पुष्टि प्राप्त करें।

 

2. ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या हरियाणा रोडवेज डिपो में जाएं।

आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक विवरण भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।

 

कार्ड प्राप्ति:

आवेदन के सफल सत्यापन के बाद, लाभार्थी को हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा।

कार्ड प्राप्ति की सूचना आवेदक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

लाभार्थी अपने नजदीकी रोडवेज डिपो से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी:

हैप्पी कार्ड का उपयोग केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य होगा।

कार्ड धारक प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं; इसके बाद की यात्रा के लिए सामान्य किराया लागू होगा।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now