अगर आपको बार-बार ATM से पैसे निकालने की आदत है तो इसे तुरंत बदल लें, नहीं तो 1 मई से आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 मई 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि इन बदलावों का मकसद ATM के इस्तेमाल पर लगने वाले चार्ज को लेकर पारदर्शिता लाना है। इससे बैंकों के लिए ATM नेटवर्क चलाना भी आसान हो जाएगा। दरअसल, हर बैंक अपने ग्राहकों को एक लिमिट तक ATM से पैसे निकालने की मुफ्त सुविधा देता है। इसमें उसके अपने बैंक के ATM और दूसरे बैंकों के ATM दोनों शामिल हैं। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक चार्ज लेना शुरू कर देता है। यह चार्ज 1 मई से बढ़ रहा है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ATM ट्रांजेक्शन पर 1 मई के बाद हर बार प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क देना होगा। इस पर अलग से टैक्स लगेगा. अभी तक यह चार्ज 21 रुपये तक था.
कितनी बार फ्री है सुविधा?
दिल्ली, मुंबई आदि मेट्रो शहरों में ग्राहक महीने में तीन बार मुफ्त में एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं.
गैर-मेट्रो शहरों में यह सीमा पांच बार है. गैर-मेट्रो शहर वे हैं जो मेट्रो शहरों जितने बड़े नहीं हैं.
यह सीमा पैसे निकालने और दूसरे तरह के ट्रांजैक्शन दोनों के लिए है. इसका मतलब है कि आप महीने में तीन या पांच बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं.
कुछ बैंकों के अलग नियम हैं
कुछ बैंकों ने अधिकतम ट्रांजैक्शन में छूट दी है. इसमें एचडीएफसी बैंक भी शामिल है. एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को सिर्फ एचडीएफसी एटीएम से पैसे निकालने पर ही चार्ज लगेगा. बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना और पिन बदलना फ्री रहेगा. अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो पैसे निकालने के साथ-साथ बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना और पिन बदलने पर भी चार्ज लगेगा.
















