कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख
जुर्म करने पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत है कैद व जुर्माने का प्रावधान
रेवाड़ी, 3 फरवरी: डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या (female feticide)करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।Rewari News: धारूहेड़ा में बिक रहे चोरी के मोबाइल, थाने पहुंचा मामला
उन्होंने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा (female feticide )इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है।
उन्होंने कहा कि केवल बालिका दिवस व महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे, उस दिन कन्या भ्रूण हत्या अपने आप रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध होने के साथ-साथ सामाजिक अपराध भी है।Rajasthan Haryana में ST 2303 Tiger की अफवाहों से रेसक्यू टीम परेशान, जानिए सही Location
लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर करने होंगे सामूहिक प्रयास : डीसी
डीसी राहुल हुड्डा ने जिलावासियों से रेवाड़ी जिले के घटते लिंगानुपात को बढ़ाकर जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है।