नई दिल्ली: ईपीएफओ (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए खुशी की खबर है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन (Higher Pension) का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन 26 जून आगे बढ़ाकर 11 जुलाई 2023 कर दिया है। इनका पेंंशन की के हिसाब लगाने के लिए केलकूलेर भी जारी कर दिया गया है।
लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में काफी समस्या आ रही थी। इस वजह से अब हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब तक केवल 12 लाख आवेदन मिले हैं। जबकि करीब 8 हजार करोड लोगो का पीएफ काटा जा रहा है।Rewari: कुंभावास से 15 हजार नकदी व जेवर चोरी, जेठ का बेटा ही निकला चोर
इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन बना हुआ था।
इस दिन सुनाया था फैसला
चार नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में अहम फैसला सुनाया था। इसके लिए चार महीने के अंदर नया ऑप्शन चुनने को कहा गया था। बाद में इस डेडलाइन को तीन मार्च से बढ़ाकर तीन मई 2023 कर दिया गया था।
कंफ्यूजन के चलते नही कर रहे अप्लाई:
पीएफ फंड से पेंशन फंड में पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी साफ नहीं है। ऐसे में इसे चुनने वालों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को लेकर तिथि तो बढा दी गई है, लेकिन अभी नई पेंशन के नियमो का नहीं दिखाया गया है।
जानिए ईपीएफओ ने क्या कहा
ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि तीन मई को खत्म होने वाली समय-सीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है। इस तरह पात्र कर्मचारी अब 11 जुलाई तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।Rewari: केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के गांव रामपुरा में अतिक्रमण पर एक्शन
ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था।
हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 26 जून करने का निर्णय किया गया है।Rewari: तीन माह में छह बार फुंका धारूहेड़ा में ट्रांसफार्मर, गुस्साए लोगो ने एक्सईन कार्यालय पर काटा बवाल
EPFO ने 1 सितंबर, 2014 के बाद पीएफ खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को EPS के जरिये हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है। इसके तहत 15,000 से ज्यादा कमाने वालों को भी अब EPS में 8.33 फीसदी अंशदान का मौका दिया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सके।
हालांकि, इस नियम के जरिये पीएफ खाते में जाने वाली राशि कम हो जाएगी और इसे लेकर कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त रूप से एक करार करना होगा।