Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपके पास अपना मकान है, तो अब उसके मरम्मत में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आपको 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम हो। आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और उसके नाम पर मकान होना चाहिए। साथ ही मकान की मरम्मत के लिए मदद चाहिए हो। आवेदक के पास मकान का मालिकाना हक होना भी अनिवार्य है।
मकान की विशेष शर्तें
शहरी क्षेत्र में मकान कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज का होना चाहिए। मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। शहरी इलाकों में मकान की रजिस्ट्री अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़
आवेदन पूरी तरह से डिजिटल है। इसके लिए आवेदक को saralharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे जैसे:
मकान की मरम्मत योग्य फोटो
मरम्मत का अनुमानित खर्च
मरम्मत के बाद मकान की संभावित फोटो
परिवार पहचान पत्र
संपत्ति आईडी (यदि उपलब्ध हो)
सरकार की एकमुश्त सहायता
सरकार यह राशि एकमुश्त तौर पर देती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मदद सिर्फ मकान की मरम्मत के काम में ही लगाई जाए। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपने घर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

















