Haryana Crime: अपहरण कर यौन उत्पीड़न करना पडा महंगा, अब काटनी होगी आजीवन कारावास

On: March 22, 2026 9:05 AM
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Haryana Crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी क फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने वाले मामले एक बडा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद कारावास की सजा सुनाई है इतना ही अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।Haryana Crime

दो साल पुराना है मामला: थाना सेक्टर 6 धारूहेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 19 अप्रैल 2023 की दोपहर उनका नाबालिग बेटा स्कूल से घर आ रहा था। जो रास्ते में उन्ही के गांव का एक युवक उसके बेटे का अपहरण करके ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया।Haryana Crime

इसी दौरान एक अन्य युवक ने उसे देख लिया और बच्चे को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। जिस पर पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना सेक्टर 6 धारूहेड़ा में अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।

 

20 साल की सजा: रेवाड़ कोर्ट से फाईनल सुनवाई के चलते दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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