Breaking News: हरियाणा के नारनौल में उपायुक्त कर ओर से अनियमितताओं के आरोप में ग्राम पंचायत मेघोत बिन्जा के सरपंच मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दे जिला प्रशासन की ओर से यह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत की गई है। सरपंच का सस्पेड होना चर्चा का विषय बना हुआ है।
DC ने बताया कि सरपंच पर लगाए गए आरोपी की जब जांच करवाई तो आरोप सही मिलेै जिनमें एजेंडा की प्रतियां न देना, अवैध कब्जों पर कार्रवाई न करना इतना ही नहीं—सरपंच ने खंड कार्यालय को एजेंडा की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाईं। बार बार कहने के बावजूद अवैध कब्जाधारियों को बिना पैमाइश रिपोर्ट के नोटिस जारी किए गए। लंबे समय तक अवैध कब्जों पर नियम अनुसार कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासन का कहना है कि सरपंच की यह कार्यशैली उनकी निष्ठा और जिम्मेदारी पर सवाल खडे किए । बता दें कि इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए डीसी ने आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। क्योकि BDPO द्वारा 27 अगस्त 2025 को भेजी गई रिपोर्ट में सरपंच मनोज कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।
DC रिपोर्ट के अनुसार—सरपंच ने ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना नाजायज कब्जेदार रामनिवास द्वारा सिविल कोर्ट में दायर दावे में बयान दिए। शामलात भूमि मामलों में भी उन्होंने नियमों के विपरीत बयान देकर मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। इन सभी आरोपो के चलते प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई करनी पडी।
















