
रेवाड़ी (Best24News): लंबे समय से चैक बाउंस के मामलों को जल्दी निपटारे की वाट जोह रहे लोगो के लिए बडी राहत भरी न्यूज आई है। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर 2026 को रेवाड़ी जिले में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA), पंचकूला के दिशा-निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर रेवाड़ी के अलावा उपमंडल कोसली और बावल में भी लोक अदालत लगेगी। इसमें धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

चेक बाउंस केसेस के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन 21 नवंबर को
समय और धन की होगी बचत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रेवाड़ी की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है। इससे अदालतों में लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी लंबित मामले का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर लोक अदालत में होता है, तो नियमानुसार जमा की गई कोर्ट फीस याचिकाकर्ता को वापस की जा सकती है।
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लोक अदालत का फैसला होता है अंतिम
डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर दिए गए निर्णय को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और उसके खिलाफ सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है। अदालतों में पहले से लंबित मामलों के अलावा ऐसे चेक बाउंस मामले भी लोक अदालत में रखवाए जा सकते हैं, जिनमें अभी मुकदमा दायर नहीं हुआ है और जो प्री-लिटिगेशन चरण में हैं।
इस नंबर पर करें संपर्क
चेक बाउंस मामलों को स्पेशल लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने या आयोजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी की हेल्पलाइन 01274-220062 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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