Rewari Crime News: धारूहेड़ा के युवक ने नाबालिग का किडनेप करके किया था दुष्कर्म, अब काटनी होगी 20 साल की कैद

On: March 11, 2025 5:36 PM
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Rewari Crime News: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले धारूहेड़ा के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

इतना ही नहीं अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त दो साल की सजा भी भुगतनी होगी। दोषी व्यक्ति धारूहेड़ा के गांव खरखड़ा निवासी दलीप सिंह है।

पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 23 दिसंबर 2022 की सुबह उसकी 13 साल की बेटी को उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाने के लिए दुकान पर भेजा था। वहां से गुजर रहे दिलीप कुमार उस बच्ची को बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची रोती चिल्लाती हुई घर पहुंची और अपनी मां सारी बात बताई। मां ने पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया थापुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए

कोर्ट ने सुनाई सजा: पुलिस की ओर से पेश किए साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और एक लाख 17 रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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