रेवाड़ी (Best24News): रेवाड़ी जिले की अदालत ने नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में एक कड़ा फैसला सुनाया है। रेवाड़ी कोर्ट फास्ट ट्रैक ने जुर्म साबित होने पर ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
कोसली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 दिसंबर 2025 को उसकी 13 वर्षीय बेटी और गांव की अन्य नाबालिग लड़कियां गुड़ियानी में स्कॉलरशिप टेस्ट देने गई थीं। टेस्ट समाप्त होने के बाद गांव का ही एक ऑटो चालक उन बच्चियों को घर छोड़ने के बहाने अपने ऑटो में बैठाकर रेवाड़ी के बीएमजी मॉल और अन्य सुनसान जगहों पर ले गया।
जान से मारने की धमकी: आरोपी ने वहां बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।शिकायत मिलने के तुरंत बाद कोसली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की गहन छानबीन कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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यह मामला रेवाड़ी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत में चला। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद ऑटो चालक को दोषी ठहराते हुए सजा का यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
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