Haryana Vidhansabha: हरियाणा में विधायकों के लिए बडी खुशी की खबर है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को विधायकों के लिए कई विधेयक पारित किए गए है। हरियाणा विधान सभा ने सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम में संशोधन किया है।
बता कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के चलते विधायकों के विशेष यात्रा भत्ते में बदलाव किया गया है। पहले विधायकों को विशेष यात्रा भत्ते के तहत मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रुपए तक सीमित थी। इसमें प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता शामिल था।Haryana Vidhansabha
विधानसभा ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए 1975 के अधिनियम की धारा 7ग में संशोधन कर दिया है। अब विधायकों को एक लाख रुपए की सीमा से मुक्त कर दिया गया है। वे प्रति माह 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।Haryana Vidhansabha

















