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Haryana: हरियाणा पुलिस में आई SPO पदो की भर्ती, जानिए योग्यता व अन्य शर्त

Haryana: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में 55 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (S.P.O.) के पदों पर अस्थाई व मानदेय के आधार पर चयन किया जाएगा। जिसमे भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 पास रखी गई है।

बता दे कि इस प्रक्रिया में भारतीय सेना से सेवानिवृत सैनिक (एक्स सर्विसमैन), सीआरपीएफ से सेवानिवृत कर्मी, एच.एस.आई.एस.एफ. व एच.ए.पी. से 2004 में सेवा मुक्त किये गये जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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अतः उक्त श्रेणियों से जो भी एस.पी.ओ. (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं, वे सभी दिनांक 07.02.2025 से 16.02.2025 तक समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली रोड स्थित पुलिस लाइन रेवाड़ी में अपने वर्तमान के 2 फोटो, मूल दस्तावेज, व उनकी दो-दो सत्यापित प्रतियों के साथ पहुंचना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन रेवाड़ी से पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म कलेक्ट करके व भर कर देना सुनिश्चित करे। चयनित अभियोगियों का पर्सनल इंटरव्यू 20.02.2025 एवं 21.02.2025 को पुलिस लाईन रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा।

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SPO सेवा शर्तें :

 

HKRN
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  • इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो।
  • इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य अपने साथ अपनी सर्विस / डिस्चार्ज बुक की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, आयु प्रमाण-पत्र, चार फोटो पासपोर्ट साईज, चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, एस.सी, एस.टी व बी.सी. प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज अवश्य साथ लेकर आएं।
  • चयनित एस.पी.ओ. (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किया जाएगा।

 

  • 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय, एकमुश्त वर्दी भत्ता 3,000 रुपए दिया जायेगा।
  • एसपीओ को हरियाणा पुलिस के कांस्टेबलों के लिए लागू आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।
  • एसपीओ को कम अवधि के लिए आपात स्थितियों के दौरान हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
  • स्वयंसेवी एसपीओ को अनुशासनहीनता, कदाचार और कर्तव्य के असंतोषजनक प्रदर्शन या गैर-आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष की अवधि से पहले किसी भी समय संबंधित पुलिस अधीक्षक बिना कोई नोटिस जारी किए एक आदेश द्वारा हटाए जाने के लिए अधिकृत होंगे।
  • इतनाही नही हटाने के इस आदेश के खिलाफ किसी भी वरिष्ठ या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होगी।

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