Haryana News: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में चुनाव अधिकारी ने बडा फैसला सुनाश है। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव से जुड़ी एक अहम कार्रवाई करते हुए 29 जिला परिषद उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अभिषेक मीणा ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर जमा नहीं कराया, जिसके चलते उन्हें आगामी पांच वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।
क्यों की कार्रवाई: बता दे कि यह कार्रवाई हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला के निर्देशों के तहत की गई है। चुनाव नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के भीतर चुनाव खर्च का लेखा रजिस्टर जमा कराना अनिवार्य होता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 के दौरान जिला परिषद के कुल 133 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 48 उम्मीदवारों ने निर्धारित अवधि में अपना चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर जमा नहीं कराया, जिसे निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।Haryana News
29 उम्मीदवार अयोग्य: इन 48 उम्मीदवारों को नियमानुसार अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से 6 अक्टूबर 2025 को निजी सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें केवल 10 जिला परिषद उम्मीदवार उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान तथा इसके बाद दूरभाष के माध्यम से सभी संबंधित उम्मीदवारों को दो बार 15-15 दिनों की अतिरिक्त समयावधि देते हुए चुनाव खर्च लेखा जमा कराने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद भी 29 उम्मीदवारों ने अब तक अपना चुनाव खर्च रजिस्टर जमा नहीं कराया।
समय पर जाम करवाए लेखा जोखा: जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव खर्च का लेखा समय पर जमा करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसी के तहत 29 जिला परिषद उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अगले पांच वर्षों तक किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है।Haryana News

















