Haryana: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रामपुरा गांव में अजीब मामला सामने आया है। परिजन नाबालिक की शादी करने वाले थे। इतना ही नही शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। घर में गंगल गीत भी गाए जा रहे थे। लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर बाल संरक्षण विभाग की टीम ने अगले सप्ताह प्रस्तावित दो भाइयों की शादी की जांच की। जांच में पाया गया कि एक भाई की उम्र केवल 19 वर्ष है। टीम ने मौके पर पहुंच शादी को रूकवा दिया गय है।Haryana
चर्चा का बना विषय:संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि उपायुक्त अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में जिला भर में बाल विवाह रोकथाम अभियान लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम आयु में विवाह करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसकी सजा दो साल तक और एक लाख रुपये तक का जुर्माना तय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करवाने, बढ़ावा देने या सहायता करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
जानिए क्यों रूकवाई शादी’ बता दे कि विवाह अधिनियम के अनुसार लड़के की शादी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। रामुपर गांव में जो शादी होने जा रही थी उसक एक लडक की उम्र कम थी। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्रशासन ने तुरंत विवाह रुकवा दिया।Haryana
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि उपायुक्त अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में जिला भर में बाल विवाह रोकथाम अभियान लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम आयु में विवाह करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसकी सजा दो साल तक और एक लाख रुपये तक का जुर्माना तय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करवाने, बढ़ावा देने या सहायता करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
यहां करें शिकायत: उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि बाल विवाह की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करें। यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी की कोई जानकारी मिले तो तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।Haryana

















