Haryana: सैनिक स्कूल रेवाडी ने निकाली बंफर भर्ती, जानिए कैसे करें अप्लाई
Sainik School Rewari Recruitment 2023 : सैनिक स्कूल रेवाड़ी ने विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार SSRW की आधिकारिक वेबसाइट, https://Ssrw.Org/ के माध्यम से 02 सितंबर, 2023 से ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती के लिए अधिसूचना 02 सितंबर, 2023 को जारी की गई थी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी रिक्ति 2023 से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 02 सितंबर से 22 सितंबर 2023 तक ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।G20 Summit के दौरान Delhi Metro के कौन-कौन से स्टेशन बंद रहेंगे? घर से निकलने से पहले देखें List
सैनिक स्कूल रेवाड़ी भर्ती 2023 अवलोकन
भर्ती संगठन सैनिक स्कूल रेवाडी
पद का नाम विभिन्न पद
अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2023
आवेदन का प्रकार ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट @Ssrw.Org
प्रवेश स्थान हरियाणा
महत्वपूर्ण तिथियाँ
कार्यक्रम की तिथि
फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 02 सितंबर 2023
फॉर्म की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची जल्द ही सूचित की जाएगी
ऑफलाइन फॉर्म शुल्क
श्रेणी प्रपत्र शुल्क
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस रु. 500/-
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी रु. 500/-
शुल्क भुगतान मोड 500/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट (अवापसीयोग्य) प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल रेवारी के पक्ष में, रेवाडी में देय
पद का नाम पद योग्यता
चिकित्सा अधिकारी 01 एमबीबीएस डिग्री
टीजीटी (संस्कृत) 01 बी.ए. एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत और तीनों वर्षों में एक विषय के रूप में संस्कृत में कम से कम 50% अंकों के साथ। + सीटीईटी
टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) 01: मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर निम्नलिखित में से किसी दो के साथ: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जिसमें से एक इतिहास या भूगोल + सीटीईटी होना चाहिए।
काउंसलर 01 मनोविज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर
नर्सिंग सिस्टर (महिला) 01 नर्सिंग डिप्लोमा/डिग्री
पीईएम/पीटीआई कम मैट्रन (महिला) 01 10वीं पास + अंग्रेजी बोलें
मेस मैनेजर 01 10वीं पास
लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) 01 10वीं + टाइपिंग
पद विवरण, पात्रता एवं योग्यता
आयु सीमा- इस भर्ती में टीजीटी और काउंसलर पद के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष है और अन्य पदों के लिए आयु सीमा 18-50 वर्ष है। आयु गणना 02 सितंबर 2023 तक। आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी।