Haryana: रेवाडी: डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नियमितीकरण के नियम पूरी करने वाली आबादी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
डीसी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर परिषद व नगर पालिका सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। उन्होंने नियमितीकरण के नियम पूरी करने वाली आबादी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
डीसी ने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति के तहत नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनाधिकृत/अवैध बनी रहेंगी।
इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, जिला योजनाकार अधिकारी मनदीप सिहाग, डीडीपीओ एचपी बंसल, अग्निशमन अधिकारी नीतिश भारद्वाज और अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।

















