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Haryana news : लाल डोरे के जमीन मालिकों की बल्ले-बल्ले, अब सिर्फ एक रूपए में करवाएं रजिस्ट्री

On: January 7, 2025 1:28 PM
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Haryana news : हरियाणा में लाल डोरे के अंदर जमीनों के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर नायब सैनी सरकार न एक ओर बडा ऐलान किया हैं। वहीं नायब सैनी ने इन जमीनो की सिर्फ एक रूपए में रजिस्ट्री का तोहफ दिया हैं

 

बता दे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में लाल डोरा के अंदर मालिकाना हक की स्कीम शुरु की गई थी।Haryana news

हरियाणा में डोर टू डोर सर्वे: बता दे कि हरियाण द्वारा इन लोगों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इतना ही नही हरियाणा की इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर दस्तक दे रही है।

सबसे अहम बात यह है कि अधिकारी अभियान के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे है कि लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट ले ता​कि प्रोपर्टी उनके नाम हो सके।Haryana news

हरियाणा में बडे स्तर पर लोगों को लाल डोरे की उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के तैयारी शुरू कर दी है। टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों के मकान की रजिस्ट्री एक रुपये में करवाई जा सकती है। निगम की ओर से इनको मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा।

 

दस्तावेज बनी समस्य: बता दे हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। गांव के लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है।

 

नंबरदार की रिपोर्ट भी होगी अनिवार्य: नगर निगम से मालिकाना हक लेने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कापी और भी कोई दस्तावेज हो सकता है। जिससे साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर 10 वर्ष से रह रह है।

इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। सत्यापन करने वालों में गांव के लोग भी शामिल होंगे। पार्षद, नंबरदार जेई से भी सत्यापन किया जाएगा। पूरी कार्रवाई करने के बाद विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।

ये लगेगा चार्ज: अधिकारियों का कहना है कि 99.99 गज तक खाली प्लॉट का कोई गृहकर नहीं लिया जाता है वहीं 100 गज पर ग्राउंड फ्लोर घर का 100 रुपये वार्षिक गृहकर देना पड़ता है। 150 गज जमीन में ग्राउंड फ्लोर है तो 150 रुपये वार्षिक कर देना होगा।Haryana news

 

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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