Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 36,250 ऐसे लोगों की पेंशन रोक दी है जो पेंशन पाने के पात्र नहीं थे। ये लोग पेंशन पात्रता की निर्धारित आय सीमा से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे या फिर दो-दो योजनाओं का लाभ ले रहे थे। इस वजह से उन्हें सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं मिली है। अब सरकार इन लोगों से 12 फीसदी ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूल करेगी।
समाज कल्याण विभाग लगातार पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर रहा है। जब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय और सरकारी लाभ का डेटा अपडेट किया गया तो पता चला कि कई लोग आय की सीमा पार करके भी वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे थे।
जिन लाभार्थियों ने जानबूझकर या गलती से गलत आय दिखाकर पेंशन हासिल की है, उनसे पहले आय से जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर कोई लाभार्थी यह साबित नहीं कर पाता कि उसकी पेंशन पाने की पात्रता सही थी, तो उसे पूरी पेंशन राशि ब्याज सहित वापस करनी पड़ेगी।
सरकार का यह कदम सही और जरूरतमंद लोगों तक पेंशन पहुंचाने के लिए लिया गया है। अपात्र लोगों को पेंशन देने से समाज की सीमित संसाधन बर्बाद होते हैं। इसलिए सरकार ने पेंशन वितरण प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिले।
यह कार्रवाई प्रदेश में पेंशन योजना की पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ाने के लिए जरूरी मानी जा रही है। इससे भविष्य में गलत लाभ उठाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

















