Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे एक और महत्वपूर्ण कदम की पुष्टि करती है। इसे स्पष्ट, संक्षिप्त और बिंदुवार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:
बीएस-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध: हरियाणा में नई पहल
प्रभावी तिथि:
1 नवंबर 2025 से लागू
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🔹 मुख्य निर्णय:
- हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर जिलों में बीएस-4 मानक की बसों और अन्य डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।Haryana News
- यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
किन वाहनों पर रोक लगेगी?
1. बीएस-4 डीजल बसें
2. छोटे व्यावसायिक वाहन
3. लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक आदि
प्रभावित क्षेत्र:
हरियाणा के सभी एनसीआर जिले, विशेष रूप से:
- सोनीपत
- फरीदाबाद
- गुरुग्राम
- झज्जर
- पलवल
- और दिल्ली से लगते अन्य जिले
प्रशासनिक कदम:
नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बीएस-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध करें।
रोडवेज बसों की स्थिति:
- सोनीपत में किलोमीटर स्कीम के तहत 62 बीएस-4 बसें संचालित हो रही हैं।
- अप्रैल 2025 से इन्हें बीएस-6 मानक में बदले जाने का कार्य शुरू हो गया है।
- दिल्ली की सीमा में बीएस-4 बसों के प्रवेश पर पहले से रोक होने के कारण ये बसें दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर आदि रूट पर नहीं चल रही थीं।
पृष्ठभूमि:
- दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत पहले से ऐसे प्रतिबंध लागू होते रहे हैं।
- अब हरियाणा ने इसे स्थायी नीति के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है।

















