Haryana Contractual Employees: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कच्चे कर्मचारियों को बडी राहत दी है। लेकिन सीएम सैनी ने यह भी कहा है है ये नया नियम हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा, जिनके एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था।
बता दे कि अपनी मांगो को लेकर हरियाणा में पिछले साल 20 जुलाई से 3 अगस्त तक कच्चे कर्मचारियों ने हडताल की थी। हडताल करने वाले कच्चे कर्मचारियों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
नए आदेश में कहा कि विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में अनुबंध पर लगे इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा (Security of tenure of employees) पर खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानि नौकरी सैफ रहेगी।
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कपंनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और विश्चविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा, जिनके एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था।
सैनी सरकार ने पांच साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है, जिन्होंने हर साल एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो।
सीएम सैनी ने बुलाई कैबिनेट बैठक: इसी को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पांच मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में दोपहर दो बजे होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालाकि मिटिंग का मैन एजेंडा क्या है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी शेयर नहीं की गई है।

















